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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, SC/ST वर्ग एक ही राज्य में ले सकेंगे आरक्षण का लाभ

Supreme Court decision,The benefits of reservation will be taken in the same state - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। एसी/एसटी आरक्षण के एक मामले में गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसी/एसटी आरक्षण के तहत सेवा या नौकरी में लाभ पाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में उसका फायदा नहीं ले सकता है। तब तक कि वहां उसकी जाति सूचीबद्ध नहीं हो जाए। सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अखिल भारत स्तर पर आरक्षण का नियम विचार करने योग्य होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रह पाएगा। एक प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचति जनजाति समूह के सदस्य दूसरे राज्य के सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का तब तक दावा नहीं कर सकते जब तक उनकी जाति वहां सूचीबद्ध नहीं हो जाए। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के सामने यह सवाल आया था कि एक राज्य में जो व्यक्ति एससी में है तो वह दूसरे राज्य में एससी के मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठा सकेगा। इस पर न्यायालय ने साफ कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का है या फिर राज्य सरकारें संसद की सहमति से ही लिस्ट में कोई बदलाव कर सकती है।

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Web Title-Supreme Court decision,The benefits of reservation will be taken in the same state
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