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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राजनीतिक दलों को करना होगा यह....

Supreme Court decision on electoral bonds - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए आदेश दिया कि सभी दल इस संबंध में 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को जानकारी सौंपे।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपें। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिली डोनेशन का खुलासा किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश ने जजमेंट लिखते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को आज से लेकर 15 मई तक मिली डोनेशन की जानकारी आयोग को 30 मई तक सौंपनी होगी। इस डिटेल में उन्हें डोनेशन में मिली रकम का जिक्र करना होगा और उन खातों का ब्योरा भी देना होगा। जिसके माध्यम से राशि वितरित की गई है।


सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि अगर पारदर्शी राजनीतिक चंदा के लिए शुरू किए गए चुनावी बॉन्ड के क्रेताओं की पहचान नहीं है तो चुनावों में कालाधन पर अंकुश लगाने का सरकार का प्रयास ‘निरर्थक’ माना जाएगा।

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Web Title-Supreme Court decision on electoral bonds
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