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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार

Supreme Court convicts senior lawyer Prashant Bhushan in contempt case - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और न्यायपालिका की आलोचना करने वाले प्रशांत भूषण के ट्वीट को लेकर उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। यह आदेश न्यायाधीश अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई, और कृष्ण मुरारी द्वारा पास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी सजा पर फैसला सुनाया जाना बाकी है। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को भूषण को ट्विटर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने पर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले की निगरानी करने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने भूषण और ट्विटर को 5 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हम सबसे पहले यह देखते हैं कि ट्विटर पर पूर्व में किए गए बयानों ने न्याय प्रशासन का अपमान किया है और सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के संस्थान की गरिमा और अधिकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय और बड़े पैमाने पर जनता की नजर में कम करने वाला है।"
सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भूषण के खिलाफ मुकदमा चलाने और अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। वहीं 29 जून को एक अन्य ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में 'वर्तमान प्रधान न्यायाधीश' ने खुद 'बाइक की सवारी' की, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉकडाउन का बहाना कर नागरिकों को न्याय के लिए उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया।


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Web Title-Supreme Court convicts senior lawyer Prashant Bhushan in contempt case
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