• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने की सिफारिश

Supreme Court Collegium recommends Justice Yashwant Vermas return to Allahabad High Court - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को केंद्र से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की।
दिल्ली उच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा राष्ट्रीय राजधानी में अपने बंगले से जुड़े स्टोररूम में कथित तौर पर जली हुई नकदी का एक बड़ा ढेर पाए जाने के विवाद में उलझे हुए हैं। 14 मार्च को आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल वहां गया था, तब बड़ी मात्रा में नकदी म‍िली थी।

न्यायिक गलियारों में खलबली मचा देने वाली इस घटना के बाद, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने शुक्रवार को मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि फिलहाल न्यायमूर्ति वर्मा कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने अगले आदेश तक न्यायमूर्ति वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड एक नोटिस में कहा गया है, "हाल की घटनाओं के मद्देनजर, माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वापस ले लिया गया है।"

दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) द्वारा जारी एक अन्य नोटिस में कहा गया है, "माननीय डीबी-III के कोर्ट मास्टर आज माननीय डीबी-III के समक्ष सूचीबद्ध मामले में तारीखें देंगे।"

सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया, "सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च को हुई अपनी बैठकों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है।"

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव "स्वतंत्र और इन-हाउस जांच प्रक्रिया से अलग" है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस बयान में कहा था, "इस प्रस्ताव की 20 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा जांच की गई थी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पत्र लिखे गए थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी और उसके बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा।"

मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जिन्हें आमतौर पर कॉलेजियम के रूप में जाना जाता है, के परामर्श से शुरू किया जाता है।

एमओपी में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को ध्यान में रखें, जहां से न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना है, तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहां स्थानांतरण किया जाना है, इसके अलावा वे सर्वोच्च न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखेंगे, जो विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हों।

जनवरी 1969 में जन्मे न्यायमूर्ति वर्मा ने रीवा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 2012 से अगस्त 2013 तक यूपी राज्य के लिए मुख्य स्थायी वकील के रूप में कार्य किया, जब उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था। न्यायमूर्ति वर्मा को अक्टूबर 2014 में उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और अक्टूबर 2021 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Supreme Court Collegium recommends Justice Yashwant Vermas return to Allahabad High Court
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: new delhi, india, chief justice, sanjiv khanna, supreme court collegium, justice yashwant verma, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved