नई दिल्ली | प्रधान
न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार
को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के
रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रधान न्यायाधीश बोबडे के अलावा, कॉलेजियम में न्यायाधीश एन.वी. रमन, अरुण
मिश्रा, आर.एफ. नरीमन और यू.यू. ललित शामिल रहे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
स्थायी न्यायाधीश
बनने वालों में न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति आलोक माथुर,
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति विवेक
वर्मा, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल,
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति
राजीव सिंह, न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान, न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार,
न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति मनीष माथुर,
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम, न्यायमूर्ति
उमेश कुमार, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अनिल कुमार
नवम, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ, न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान,
न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार
श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति घंटीकोटा
श्रीदेवी, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी, न्यायमूर्ति राजवीर सिंह और
न्यायमूर्ति अजीत सिंह शामिल हैं।
कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के
पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने
के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
स्थायी न्यायाधीश बनने वालों में एम. निजामुद्दीन, र्तीथकर घोष, हिरण्मय भट्टाचार्य, सौगत भट्टाचार्य और मनोजीत मंडल शामिल हैं।
निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।
--आईएएनएस
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