• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

SC ने कार्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पर HC को निर्णय लेने का दिया निर्देश

Supreme Court asks Madras High Court to settle Look Out Circular issue against Karti Chidambaram - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट को आईनेक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ न्यायिक क्षेत्राधिकार समेत सभी मामले में निर्णय लेने को कहा है। कार्ति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कार्ति चिदंबरम की याचिका पर दो माह के अंदर निर्णय लेगी। कार्ति चिदंबरम पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र हैं।

सीबीआई ने आईनेक्स मीडिया मामले में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) भुगतान में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इसमें कार्ति चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच की जा रही है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई दो माह की अवधि के दौरान करेगी, जिसमें लुकआउट सर्कुलर का संचालन जारी रहेगा और अगर कार्ति विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें उच्च न्यायालय की इजाजत लेनी होगी।

कार्ति चिदंबरम के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए जारी किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट का कार्ति के पास लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि लुकआउट सर्कुलर को जारी रखने के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Supreme Court asks Madras High Court to settle Look Out Circular issue against Karti Chidambaram
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: supreme court, madras high court, look out circular, former finance minister, p chidambaram son, karti chidambaram, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved