नई दिल्ली। जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को राहत देने से इंकार कर दिया। जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में रकम जमा कराने में रियायत देने की अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। ज्ञातव्य है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 5 नवंबर तक 2000 करोड रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कंपनी पर कर्ज का हवाला देते हुए फिलहाल 400 करोड रुपए जमा कराने की पेशकश की थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगले दो माह में 600 करोड रुपए और जमा करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप की इस मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को आदेश दिए हैं कि कम से कम 1 हजार करोड जमा कराएं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
क्या है मामला:
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