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ईडी प्रमुख संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने को तैयार सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court ready to extend ED chief Sanjay Mishras term till September 15 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्तमान ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। संजय मिश्रा 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल ने अपने आदेश में कहा, "सामान्य परिस्थितियों में हम इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे... व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं।" हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगी और मिश्रा 15-16 सितंबर, 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे।
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कहा कि ईडी में नेतृत्व में कोई भी बदलाव मौजूदा एफएटीएफ समीक्षा के मद्देनजर भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है।
उन्होंने कहा, "परिस्थितियां असामान्य हैं। 3 नवंबर से एफएटीएफ भारत का दौरा करेगा। यह पिछले 5 वर्षों की समीक्षा है। यह कोई वार्षिक अभ्यास नहीं है। निरंतरता से देश को मदद मिलेगी।"
11 जुलाई को दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में शीर्ष अदालत के फैसले के आदेश का उल्लंघन करने के लिए ईडी प्रमुख मिश्रा के विस्तार को "अवैध" करार दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एफएटीएफ समीक्षा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।

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Web Title-Supreme Court ready to extend ED chief Sanjay Mishras term till September 15
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