नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के करीबी कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक को हटा दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सुप्रीम कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर राजीव कुमार सात दिन के अंदर हाईकोर्ट नहीं जाते हैं और उनको वहां से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। इसके बाद सीबीआई सात दिन बाद राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है।
आपको बताते जाए कि इससे पहले सीबीआई के अधिकारी एक बार जब राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंचे थे, तो कोलकाता पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। इसके बाद राजीव कुमार ने सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई थी। अभी तक सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई राजीव कुमार को नोटिस जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी।
राजीव कुमार की लीगल टीम ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
आपको बताते जाए कि सीबीआई का आरोप है कि शारदा चिटफंड घोटाले को राजीव कुमार का साक्ष्य मिटाने का हाथ बता रही है।
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