अनुच्छेद 35 ए के विरोध में दो दलीलें प्रमुख
रूप से दी जाती हैं। पहली कि यह राज्य में अन्य राज्य के भारतीय नागरिकों
को स्थायी नागरिक मानने से वर्जित करती है। इस वजह से दूसरे राज्यों के
नागरिक न तो जम्मू-कश्मीर में नौकरी पाते हैं और न ही संपत्ति खरीद सकते
हैं। इसके साथ ही यदि प्रदेश की किसी लडक़ी ने अन्य राज्य के नागरिक से
विवाह कर लिया तो उन्हें राज्य में संपत्ति के अधिकार से आर्टिकल 35 ए के
आधार पर वंचित हो जाता है। इसे संविधान में अलग से जोड़ा गया है और इसको
लेकर भी विरोध हो रहा है।
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