नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने 26-28 फरवरी के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आपको बताते जाए कि धारा 35 ए के तहत जम्मू-कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इससे वह कश्मीर का नागरिक भी नहीं बन सकता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से जुड़े आर्टिकल 35ए को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से किसी ने मांग नहीं की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गौरतलब है कि 1954 में इस धारा को आर्टिकल 370 के तहत दिए अधिकारों के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार आम चुनाव से पहले आर्टिकल 35 ए पर बड़ा निर्णय ले सकती है। आर्टिकल 370 को हटाना भाजपा लगातार मांग उठाता रहा है। भाजपा की सहयोगी जेडीयू और अकाली दल इसका विरोध कर रहे हैं।
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