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सुनील गावस्कर ने पहचान के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

Sunil Gavaskar approaches Delhi High Court to protect his identity rights - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया माध्यमों से कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर द्वारा अपनी पहचान और प्रचार के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर किए गए केस को एक औपचारिक शिकायत मानें और सूचना तकनीक नियम, 2021 के तहत एक सप्ताह के अंदर इस पर फैसला करें। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल-जज बेंच ने यह निर्देश तब दिया जब गावस्कर ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने नाम, तस्वीरों और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुनील गावस्कर के वकील द्वारा उल्लंघन करने वाले कंटेंट की एक सूची जमा करने के बाद, न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा कि जो लोग आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें न्यायिक दखल देने से पहले 2021 आईटी नियम के तहत दिए गए प्रावधानों का फायदा उठाना चाहिए।
न्यायमूर्ति ने कहा, "आपको मेरे आदेश के बारे में पता है, है ना? आपको पहले माध्यमों से संपर्क करना होगा। उन्हें आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने दें। मुझे नहीं पता कि पार्टियां उन प्रावधानों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं। हम इस पर 10 दिन बाद विचार कर सकते हैं। वे तब तक आपकी शिकायत की जांच कर सकते हैं, और आप वापस आ सकते हैं। इससे आपकी शिकायत काफी हद तक हल हो जाएगी।"
अपने आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि गावस्कर ने कई व्यक्ति या संस्थाओं के खिलाफ राहत मांगी है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उल्लंघन करने वाला कंटेंट अपलोड करने के लिए जिम्मेदार अज्ञात ‘जॉन डो’ एंटिटी शामिल हैं।
न्यायालय ने निर्देश दिया, "प्रतिवादी 7, 11, और 10 को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायत को 2021 सूचना तकनीक नियम के अनुसार शिकायत मानें और एक हफ्ते के अंदर इस पर फैसला करें। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 48 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वे यूआरएल दें जिनके बारे में मांग की गई है।"
यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर किए गए एक मामले में ऐसा ही निर्देश पारित करने के एक दिन बाद आया है। सलमान खान ने फर्जी खबरों, एआई से बने कंटेंट और अपने नाम, तस्वीर और आवाज के व्यापारिक गलत इस्तेमाल के खिलाफ राहत मांगी थी। उस मामले में भी, न्यायमूर्ति अरोड़ा ने माध्यमों से तीन दिनों के अंदर एक्शन लेने को कहा था और कहा था कि जो लोग सोशल मीडिया का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनके लिए जल्द ही स्टे ऑर्डर दिया जाएगा।
गावस्कर केस उन हाई-प्रोफाइल लोगों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने अपने व्यक्तित्व और अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में, एक्टर नंदमुरी तारक रामा राव, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, एक्टर नागार्जुन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, फिल्ममेकर करण जौहर, और पॉडकास्टर राज शामानी ने अपनी पहचान, समानता, या एआई से बनी नकल के बिना इजाजत इस्तेमाल के खिलाफ न्यायालय से सुरक्षा हासिल की है।
--आईएएनएस

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Web Title-Sunil Gavaskar approaches Delhi High Court to protect his identity rights
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