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सुनंदा मौत मामला : हाई कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शहर की पुलिस को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में समयबद्ध और अदालत की निगरानी में जांच की भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। न्यायाधीश जी.एस. सिस्तानी और न्यायाधीश चंदर शेखर की सदस्यता वाली खंड पीठ ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अदालत पुलिस की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही याचिका पर कोई फैसला करेगी। पीठ ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन दिनों का समय दिया और मामला एक अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। संक्षिप्त सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि पुलिस की जांच पूरी होने वाली है और उनके स्थिति रिपोर्ट पर एक नजर डालने के बाद रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। पुष्कर (52) 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में मृत अवस्था में मिली थीं। स्वामी ने पहले अदालत से कहा था कि पुष्कर की मौत की जांच में व्यवधान डालने की लगातार कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक साल लगा और उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। स्वामी ने कहा कि पुलिस ने तीन साल बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया और हिरासत में पूछताछ भी नहीं हुई। स्वामी ने कहा कि पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी सुनंदा की मौत अप्राकृतिक और जहर के कारण हुई थी।

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Web Title-Sunanda death case: High Court seeks report on Swamy plea
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