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एनजीटी का दिल्ली सरकार को आदेश, जंतर-मंतर पर नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों को रोके। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। इस बाबत (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का भी हवाला दिया।

न्यायमूर्ति आर एस राठौर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को कनॉट प्लेस के निकट स्थित जंतर मंतर रोड से सभी अस्थायी ढांचों, लाउडस्पीकरों और जन उद्घोषणा प्रणालियों को हटाने के भी निर्देश दिए। पीठ ने कहा, प्रतिवादी दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त जंतर-मंतर पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलनों, लोगों के इकट्ठा होने, लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल आदि को तुरन्त रोकें।

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Web Title-Stop dharnas, public speeches at Jantar Mantar immediately: NGT to Delhi govt
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