नई दिल्ली । केंद्र ने विमानन क्षेत्र में काम करने वाले सिखों को हवाईअड्डा परिसर के भीतर छोटे आकार के कृपाण ले जाने की अनुमति दे दी है।
सिख धर्म में कृपाण (खंजर) को पवित्र वस्तु माना जाता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नागरिक
उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने चार मार्च को जारी अपने आदेश में
संशोधन करते हुए निर्दिष्ट आकार के कृपाण लेकर हवाईअड्डे के अंदर सिख
कर्मचारियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले पैरा को हटा दिया है। 12
मार्च को जारी नए आदेश ने 4 मार्च से पहले की स्थिति बहाल कर दी है।
आदेशानुसार, कृपाण के ब्लेड की लंबाई छह इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसकी कुल लंबाई नौ इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बीसीएएस
ने अपने पहले के सर्कुलर में घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को अपने साथ
निर्दिष्ट लंबाई का 'कृपाण' ले जाने की अनुमति दी थी।
--आईएएनएस
कोर्ट को आप ने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है, भारतीय न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश : शहजाद पूनावाला
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
Daily Horoscope