नई दिल्ली। दशकों पुराने तथा पूरे देश को आंदोलित करने वाले अयोध्या केस में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि का कब्जा सरकारी ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए दे दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश के इस पवित्र शहर में एक प्रमुख स्थान पर मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित करने का फैसला सुनाया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस केस में वादी भगवान रामचंद्र के बालस्वरूप रामलला को 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन का एक उपयुक्त प्लॉट दिया जाएगा। मंगलवार को एक बार फिर इस केस से जुड़ी एक खबर सामने आई। दरअसल इस केस में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को केस से हटा दिया गया है।
धवन ने फेसबुक के माध्यम से अपनी बात रखी। धवन ने लिखा कि मुझे ये बताया गया कि मुझे केस से हटा दिया गया है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। यह बिल्कुल बकवास बात है। जमीयत को ये हक है कि वो मुझे केस से हटा सकते हैं लेकिन जो कारण बताया गया वह गलत है।
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