जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और नीलामी के आदेश दिए थे। वहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा कंपनी को 1,500 करोड रुपये 7 सितंबर तक जमा कराने
का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा 7 सितंबर तक इस रकम का भुगतान
कर देती है तो नीलामी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे
हाईकोर्ट को सहारा समूह की एंबी वैली संपत्ति की कीमत का अनुमान लगाने और
नीलामी करने को कहा था। ये भी पढ़ें - आस्था या अंधविश्वास! मात्र 11 रुपए में धुलते है ‘पाप’
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