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निजी स्कूलों की मनमानी पर हाई कोर्ट के निर्देश, TC नहीं रोक सकते विद्यालय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि फीस बकाया होने की स्थिति में स्कूल किसी छात्र के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) को नहीं रोक सकते हैं। न्यायाधीश डी. एन. पटेल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने एक पत्र का संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।
पत्र में कार्तिक और प्रियांश के मामले का उल्लेख था। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में उनके वर्तमान स्कूल ने करीब एक लाख रुपए की फीस बकाया होने के कारण स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया था जिस वजह से वे दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। पत्र को जनहित याचिका में परिवर्तित करने के पश्चात न्यायालय ने निजी स्कूल को एक सप्ताह के अंदर नौ वर्षीय कार्तिक (कक्षा तीन) और पांच वर्षीय प्रियांश (प्री-प्राइमरी) के माता-पिता को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।


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Web Title-Schools canot withhold transfer certificate over non-payment of fees: HC
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