नई दिल्ली । आफताब अमीन पूनावाला
2018 से श्रद्धा वॉकर के साथ रिश्ते में था, लेकिन उसने 18 मई 2022 को
दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट दिया। इसके
बाद उसने उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और शरीर के हिस्सों को अलग-अलग
जगहों पर ठिकाने लगा दिया। आरोपी आफताब अपराध के छह महीने बाद गिरफ्तार
किया गया।
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दोनों 2019 से लिव-इन रिलेशनशिप में थे और 8 मई 2022 को दिल्ली चले
आए थे। वह पहाड़गंज के एक होटल में सात दिनों तक रहे और फिर 15 मई को
श्रद्धा की हत्या के ठीक तीन दिन पहले किराए के मकान में शिफ्ट हो गए।
जांचकर्ताओं ने दावा किया कि इस तरह के 'अपराध के जुनून' में हत्यारा कम से
कम एक महीने तक व्यथित रहता है और उसके बाद सामान्य होने लगता है, हालांकि
यह उल्लेखनीय है कि आफताब ने अपने अपराध के हर सबूत को मिटाने के लिए
महीनों तक काम किया।
'अपराध का जुनून', आपने इस शब्द के बारे में
सुना होगा, लेकिन आप निश्चित नहीं होंगे कि कानूनी अर्थ में इसका क्या मतलब
है। सरल शब्दों में फ्रांसीसी से व्युत्पन्न अपराध का जुनून या 'अपराध
जुनून' एक हिंसक अपराध को संदर्भित करता है, विशेष रूप से मानव हत्या,
जिसमें अपराधी किसी के खिलाफ अचानक जुनूनी तरीके से अपराध को अंजाम देता
है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के
अनुसार, 2017 से 2021 तक देश भर में प्रेम संबंधों या अवैध संबंधों के कारण
होने वाली हत्याओं की संख्या 2,706 से बढ़कर 3,139 हो गई।
अपराध के
जुनून का देश में पहला मामला 1959 में दर्ज किया गया था। नौसेना कमांडर
कवास मानेकशॉ नानावती ने 27 अप्रैल, 1959 को अपनी पत्नी सिल्विया के
प्रेमी प्रेम भगवान आहूजा की बॉम्बे के एक फ्लैट में हत्या कर दी थी।
नानावती ने तीन गोलियां चलाईं, जिससे आहूजा की मौत हो गई। इसके बाद वह थाने
पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे शुरू में एक जूरी द्वारा दोषी
नहीं घोषित किया गया था, जिसके फैसले को तत्कालीन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने
खारिज कर दिया था। 1960 में, नानावती को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की
सजा सुनाई गई। 1964 में, उसे तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर और जवाहरलाल नेहरू की
बहन विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा क्षमा कर दिया गया था।
1995 के
चर्चित तंदूर हत्याकांड में युवा कांग्रेस के तत्कालीन नेता सुशील शर्मा ने
दिल्ली में अपनी साथी नैना साहनी को अवैध संबंधों के शक में गोली मार दी
थी। उसने उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और फिर टुकड़ों को अपने दोस्त
द्वारा प्रबंधित एक लोकप्रिय रेस्तरां की छत पर तंदूर में जलाकर निपटाने की
कोशिश की। भारत में यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें आरोपी के अपराध को
साबित करने के लिए डीएनए सबूत और दूसरी शव परीक्षा का इस्तेमाल किया गया
था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई सजा आजीवन कारावास थी।
2003
में, एक उभरती हुई कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। राजनेता
अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने हत्या की साजिश रची।
साजिशकर्ता और हत्यारों दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
जुनून
के अपराध की एक और घटना में 7 मई, 2008 को टीवी प्रोडक्शन फर्म सिनर्जी
एडलैब्स के वरिष्ठ कार्यकारी नीरज ग्रोवर की कन्नड़ अभिनेत्री मारिया
सुसाईराज के अपार्टमेंट में कथित तौर पर उनके मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू ने
चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जो मुंबई में एक पूर्व-नौसेना अधिकारी था।
जेरोम 7 मई को कोच्चि नौसैनिक अड्डे से मुंबई के लिए विमान से रवाना हुआ था
और रात में मारिया के फ्लैट पर गया, जहां उसने एक आदमी की आवाज सुनी।
ईष्र्या के कारण उसने मारिया की रसोई से चाकू लेकर नीरज की हत्या कर दी।
इसके
बाद दंपति ने शव के टुकड़े किए, उन्हें दो थैलियों में भरकर शव को जलाने
के लिए ठाणे के मनोर जंगलों में ले गए। मारिया को 3 साल की कैद हुई, जबकि
जेरोम को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। मुंबई सत्र न्यायालय ने फैसला दिया
कि नीरज की हत्या सुनियोजित नहीं थी।
--आईएएनएस
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