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दिल्ली, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले 'ऐतिहासिक', भाजपा हर मोर्चे पर हारी : सिंघवी

SC verdict on Delhi, Maharashtra historic, BJP lost on all fronts: Singhvi - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली और महाराष्ट्र के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा राजनीतिक और नैतिक सहित कई मोर्चो पर हार गई है। यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो क्रमश: दिल्ली सरकार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट दोनों मामलों में वकील थे, ने कहा : आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले हैं। ये ऐसे फैसले हैं, जिन्होंने भाजपा की अपवित्र, अलोकतांत्रिक और बदसूरत प्रकृति को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी मोर्चो पर - कानूनी, नैतिक, राजनीतिक रूप से हार गई है। दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा : विशेष रूप से दिल्ली के लोगों के लिए खास है। दिल्ली को अब नामित एलजी या एलजी नियंत्रित नौकरशाही द्वारा नहीं चलाया जाएगा, दिल्ली को लोकतंत्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाएगा।
उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद आई है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार का एनसीटी की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर नियंत्रण होना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों को छोड़कर एनसीटी सरकार की सहायता और सलाह लेने से बंधे हैं।
राज्यसभा सांसद सिंघवी ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर कहा, महाराष्ट्र पर मुझे पता है कि आप मुझसे राहत के बारे में पूछेंगे, गेंद अब स्पीकर के पाले में है।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह कि महाराष्ट्र मामले में सभी प्रासंगिक कानूनी निष्कर्ष याचिकाकर्ताओं के पक्ष में थे।
उन्होंने कहा, और इसीलिए मैंने कहा कि कानूनी, नैतिक, नैतिक और राजनीतिक रूप से, उत्तरदाताओं को हार का सामना करना पड़ा है, भले ही यथास्थिति बहाल नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के व्हिप को अवैध ठहराया गया, दूसरा उस अवैध व्हिप को स्पीकर द्वारा मान्यता देना ही अवैध था, और तीसरा स्पीकर द्वारा पूरे शिंदे गुट की मान्यता को अवैध ठहराया गया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि फैसला कहता है कि स्पीकर को लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला करना चाहिए।
उन्होंने कहा, यदि सदन अध्यक्ष देरी नहीं करते हैं, यदि अध्यक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करते हैं, तो अयोग्यता के अलावा कोई अन्य परिणाम संभव नहीं है।(आईएएनएस)

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Web Title-SC verdict on Delhi, Maharashtra historic, BJP lost on all fronts: Singhvi
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