नई दिल्ली। अन्नाद्रमुक में विरोधी गुट के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में द्रमुक की ओर से दायर मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक नेता सेमालाई की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत 13 नवंबर को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से बुधवार को मामले को स्थानांतरित करने मांग पर दलील पेश करने के बाद न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने का दिर्नेश दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत को बताया गया कि आंध्र प्रदेश से संबंधित इसी प्रकार का एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए लंबित है। गौरतलब है कि द्रमुक की ओर से अन्नाद्रमुक के उन 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था,
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