अगर दोनों आपसी रजामंदी से संबंध बनाते हैं तो महिला को उस दायित्व से कैसे
छूट दी जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान की धारा-14
(समानता), 15 और 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन करता है। कानूनी
प्रावधानों के मुताबिक कोई भी पुरुष अगर किसी शादीशुदा महिला की मर्जी से
संबंध बनाता है और महिला के पति की इसको लेकर सहमति नहीं है तो फिर ऐसे
संबंध बनाने वाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा-497 के तहत एडल्टरी का केस
दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। ये भी पढ़ें - इस लडकी का हर कोई हुआ दीवाना, जानें...
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