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प्रद्युम्न मर्डर केस में SC ने केन्द्र, राज्य, CBI, CBSE को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक बच्चे का नहीं, पूरे देश के बच्चों का मामला है। ज्ञातव्य है कि प्रद्युम्न के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और सीबीआई जांच की मांग की है। प्रद्युम्न के पिता ने याचिका में कहा है कि देश के सभी स्कूलों के मैनेजमेंट की जवाबदेही, देनदारी और जिम्मेदारी तय की जाए। भविष्य में स्कूल के भीतर बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रमोटर सबके खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप के तहत कार्रवाई हो। वहीं रेयान स्कूल की तरफ से कोई भी स्कूल केस लडने को तैसार नहींं है। बार एसोसिएशन ने निर्णय किया है कि कोई भी वकील रेयान की तरफ से कोर्ट में पक्ष नहीं रखेगा। साथ ही इस केस में हत्यारोपी अशोक कुमार का भी केस लडने से वकीलों ने मना कर दिया है।
जरूरत पडने पर सीबीआई जांच को तैयार: सीएम खट्टर

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Web Title-Ryan Student Murder: Supreme Court Issues Notice to Centre, CBI, CBSE on Plea by Father of Pradyuman
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