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SC का WFI अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश,विनेश बोलीं-सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा

SC orders registration of FIR against WFI President Brij Bhushan, Vinesh Boli – We have full faith in Supreme Court - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज करेगी। पहलवान विनेश फोगाट बोली आज कोर्ट का फैसला आया है लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। हम 6 दिनों से बैठे हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हमारा अगला कदम होगा। हमारी मांग है कि उन्हें(WFI अध्यक्ष बृजभूषण) जेल में डाला जाए। मेरी PM से नैतिकता के आधार पर अपील है कि उन्हें हर एक पद से हटाया जाए। जब तक वे उस पद पर रहेंगे वे उस पद का दुरुपयोग करेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, हमने एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है, हम इसे आज दर्ज करेंगे।
महिला पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, हम दो आधारों पर चिंतित हैं- नंबर एक-सुरक्षा और दूसरा- उनके खिलाफ 40 मामले हैं। मैं आपको सूची दूंगा।
मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा, मिस्टर सॉलिसिटर, हम आपका बयान दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज की जा रही है। दूसरा, हम कहेंगे कि नाबालिग शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसे निपटाने के बजाय, हम इसे एक सप्ताह के बाद लेंगे?
अदालत द्वारा इस मामले को अगले सप्ताह उठाए जाने के पहलू पर मेहता ने कहा कि यह अलग दिशा में जा रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि अदालत जांच की निगरानी नहीं करेगी और वह पुलिस से पूछेगी कि क्या किया जा रहा है।
पीठ ने पाया कि सिब्बल ने एक सीलबंद लिफाफे में एक हलफनामा प्रस्तुत किया है क्योंकि एक नाबालिग लड़की की सुरक्षा को लेकर एक आशंका है जो कथित शिकार है।
पीठ ने दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का आकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया और यह निर्देश पुलिस द्वारा अन्य शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र खतरे की धारणा बनाने के रास्ते में नहीं आएगा। शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई अगले शुक्रवार को निर्धारित की।
पहलवानों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने कई बार दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे।
याचिका में कहा गया है कि देश को गौरवान्वित करने वाली महिला एथलीट यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं और जिस समर्थन की वे हकदार हैं उसे पाने के बजाय उन्हें न्याय पाने के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति है और न्याय से बचने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है और कानूनी व्यवस्था में और हेरफेर कर रहा है। न्याय में बाधा डाल रहा है।
याचिका में कहा गया है, यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को गंभीरता से ले और तुरंत एफआईआर दर्ज करें। साथ ही एफआईआर दर्ज करने में देरी करके न्याय के रास्ते में बाधा पैदा न करें।
एफआईआर दर्ज करने में देरी न केवल पुलिस विभाग की विश्वसनीयता को कम करती है बल्कि यौन उत्पीड़न के अपराधियों को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे महिलाओं के लिए आगे आना और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करना अधिक कठिन हो जाता है।(आईएएनएस)

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Web Title-SC orders registration of FIR against WFI President Brij Bhushan, Vinesh Boli – We have full faith in Supreme Court
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