नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को गुरुवार को एक राहत मिल गई है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले 25 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मिली जानकारी के अनुसार, इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। चिदंबरम पर साल 2006 में 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले और 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार में घोटाले करने का आरोप है। एयरसेल मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम पर जनप्रतिनिधि कानून (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।चार्जशीट में उन्हें आरोपी नंबर-1 बनाया गया है। साल 2006 में चिदंबरम की ओर से अवैध निवेश की इजाजत दी गई थी।
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