हलफनामे में कहा गया है कि अयोध्या में भगवान राम के
जन्मस्थल से एक उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती
है। शिया वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा कि दोनों धर्मस्थलों के बीच की
निकटता से बचा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही के द्वारा लाउडस्पीकरों का
इस्तेमाल एक-दूसरे के धार्मिक कार्यों में बाधा की वजह बन सकता है। शिया
वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि इस मामले से सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई संबंध
नहीं है, क्योंकि मस्जिद एक शिया संपत्ति थी। इसलिए मामले के शांतिपूर्ण
निपटारे के लिए इसके अन्य पक्षों से बातचीत का हक केवल शिया सेंट्रल वक्फ
बोर्ड उत्तर प्रदेश को है। ये भी पढ़ें - यहां पेड़ों की रक्षा को 363 लोगों ने दिया था बलिदान
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