नई दिल्ली। दुबई के कारोबारी और कथित बिचौलिया राजीव सक्सेना को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सक्सेना की क्षमादान याचिका का समर्थन करने पर उन्हें अनुमति प्रदान की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ईडी ने कहा कि उसने सक्सेना के बयान का परीक्षण किया है और वह मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह बन सकते हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सुरक्षा एजेंसियों ने 30 जनवरी को सक्सेना को दुबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके उसी रात उनको भारत प्रत्यर्पित किया था। पिछले सप्ताह उनको स्वास्थ्य कारणों से जमानत प्रदान की गई। ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।
ईडी के अनुसार, सक्सेना ने वकील गौतम खेतान की मिलीभगत से अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के सौदे में प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न राजनेताओं, नौकरशाहों और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को भुगतान करने के मकसद से धनशोधन के लिए एक वैश्विक कॉरपोरेट संरचना प्रदान की थी।
--आईएएनएस
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