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दिल्ली-NCR में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई, स्कूल बंद रहेंगे 5 नवम्बर तक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और 5 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लग गया है। एक्यूआई 500 से 700 के बीच पहुंच गया है, जिस कारण सांस लेना दूभर हो गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी दिया है।


दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गुरुवार रात और खराब हो गई और अब गंभीर स्तर पर है। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के चेयरपर्सन भूरे लाल ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों को खत भी लिख दिया है।


मिली जानकारी के अनुसार, भारी प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की और 5 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पराली के बढ़ते धुएं के चलते प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के सभी स्कूल 5 नवम्बर तक बंद रहेंगे।

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Web Title-Public Health Emergency Declared In Delhi By Pollution Control Body
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