नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट
ने बुधवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों में लगे
सीसीटीवी कैमरों पर सही सूचना उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि संविधान के
अनुच्छेद 21 के तहत सही सूचना पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने
कहा, "2017 के एसएलपी (सीआरएल) 2302 मामले में 3 अप्रैल, 2018 को पारित
हमारे आदेश के आलोक में हम थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों और निगरानी
समितियों की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं।"
--आईएएनएस
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