नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को न्यायालय ने राहत प्रदान कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 16 फरवरी तक की अग्रिम जमानत दे दी है। उनको छह फरवरी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था। वॉड्रा को गिरफ्तारी का डर सता रहा था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने हालांकि उन्हें छह फरवरी की शाम ईडी की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। दालत वाड्रा की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह
मामला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा की 19 लाख पाउंड की
विदेश में मौजूद अघोषित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा है। ईडी ने
यह मामला भगोड़े हथियार सौदागर संजय भंडारी के खिलाफ काला धन से संबंधित नए
कानून व कर कानून के तहत आयकर विभाग द्वारा एक अन्य मामले की जांच के
दौरान वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा का नाम सामने आने के बाद दर्ज किया है।
मामले
में कहा गया है कि लंदन की संपत्ति भंडारी द्वारा खरीदी गई और इसकी मरम्मत
पर अतिरिक्त खर्च के बावजूद इसे खरीदी गई कीमत पर बेच दिया गया। ईडी ने जांच के तौर पर सात दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर व बेंगलुरू के कई परिसरों की तलाशी ली।
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