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सामान्य वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति की मुहर ,1 हफ्ते में लागू हो जाएगा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करता है।

सूत्र बता रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक सप्ताह के अंदर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देंगे।

आपको बताते जाए कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगा दी थी। इसी दिन इस निर्णय की जानकारी देश को दी गई थी। 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया गया। इसी दिन यह बिल लोकसभा में पास हो गया, इस बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि इस बिल के विपक्ष में 3 सदस्यों ने मतदान किया।

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Web Title-President seal on reservation for general category, will be implemented in 1 week
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