नई दिल्ली। देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी महिला रिश्वतखोरी और आपराधिक साजिश के एक मुकदमे का सामना कर रही है, और पुलिस ने उसकी जमानत रद्द करने के लिए अदालत में एक अर्जी दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अधिकारियों ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश के घर पर स्थित कार्यालय में काम कर चुकी महिला फिलहाल जमानत पर है और दिल्ली पुलिस ने इसे रद्द कराने के लिए इस महीने की शुरुआत में एक जिला अदालत में अर्जी दी थी।
जमानत रद्द करने की पुलिस की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई शनिवार को होनी थी, लेकिन आरोपी उपस्थित नहीं थी, जिस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब वह 24 अप्रैल तक जमानत पर रहेगी।
पूर्व जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पर रिश्वतखोरी का आरोप है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 506, और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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