नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया, ‘‘इंटरपोल ने नीरव मोदी, उनके भाई निशाल मोदी और उनकी कंपनी के एक कार्यकारी सुभाष परब के खिलाफ आरसीएन जारी करने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।’’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अधिकारी ने यह भी कहा कि इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के स्तर पर भगोड़े हीरा व्यापारी को धनशोधन के मामले में आरोपी बनाया है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, तीनों के खिलाफ आरसीएन जारी किए जाने के साथ अब उन्हें इंटरपोल के 192 सदस्य देशों में से किसी के द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वित्तीय जांच एजेंसी और सीबीआई ने जून में हीरा व्यापारी के खिलाफ आरसीएन जारी करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध किया था।
सीबीआई ने 11 जून को पहली बार आरसीएन जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया। इसने फिर 13 जून को बेल्जियम के नागरिक निशाल मोदी और परब के खिलाफ आरसीएन जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया। सीबीआई ने 14 मई को मुंबई की एक विशेष अदालत में 18 अन्य लोगों के अलावा नीरव मोदी, निशाल और पराब को खिलाफ पहला आरोपपत्र दायर करने के बाद इंटरपोल को अनुरोध भेजा था।
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