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बैंकों को मिला विजय माल्या की संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली का अधिकार, यहां जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। बैंकों को विजय माल्या की संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली करने का अधिकार मिल गया है। यह प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के स्पेशल कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई अन्य बैंकों को संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने का अधिकार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि उसे इस वसूली में कोई आपत्ति नहीं है।

माल्या के वकीलों ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह केवल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ही तय कर सकता है। हालांकि, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें।

बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपए के लोन नहीं चुकाने, जालसाजी और मनी लॉन्ड्र‍िंग के मामले में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है।


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Web Title-PMLA Court allows liquidation of Vijay Mallya assets
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