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PMC Bank Crisis : SC का कैश निकालने पर रोक हटाने से इंकार, कहा-HC जाएं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक से कैश निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हम आर्टिकल 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पीएमसी मामले में विरोध-प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने पर राजी हुआ था। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार स्थिति की गंभीरता से वाकिफ है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोषी के खिलाफ उचित एक्शन ले रहा है। याचिका दिल्ली के बिजोन कुमार मिश्रा ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और आरबीआई को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न सहकारी बैंकों में रखी खाताधारकों की खून-पसीने की कमाई की पूरी तरह से सुरक्षा और बीमा होना चाहिए। याचिका में जमा राशि की निकासी की सीमा तय किए जाने संबंधी आरबीआई की अधिसूचना को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है।


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Web Title-PMC Bank Crisis : Supreme Court declines plea by depositors to relax withdrawal restrictions
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