नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसलिए मामले में किसी आदेश की जरूरत नहीं है।
--आईएएनएस
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