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HC ने पलटा कोर्ट का फैसला, ‘पीपली लाइव’ के को-डायरेक्टर रेप केस से बरी

नई दिल्ली। रेप केस में फंसे फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह निर्देशक महमूद फारूकी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। महमूद फारूकी को 30 जुलाई को साकेत कोर्ट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक अमेरिकी शोधार्थी के साथ रेप का दोषी करार दिया था। 35 वर्षीय अमेरिकी महिला ने जून 2015 में मशहूर दास्तानगो फारूकी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अमेरिकी महिला का आरोप था कि फारूकी ने उनके साथ दिल्ली के सुखदेव विहार में रेप किया था। इसके बाद 30 जुलाई, 2016 को ट्रायल कोर्ट ने फारुखी को दोषी करार दिया और 7 साल की सजा सुनाई थी। उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फारूखी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पीपली लाइव फिल्म का निर्देशन करने वालीं अनुषा रिजवी महमूद फारूकी की पत्नी हैं। अनुषा ने हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहा कि वह राहत महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सच एक दिन जरूर सामने आता है। महमूद पीपली लाइव फिल्म के सह-निर्देशक और कहानीकार हैं। ये है पूरा मामला

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Web Title-Peepli Live co-director Mahmood Farooqui acquitted in US scholar rape case
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