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सरकार ने चौथी बार बढ़ाई आधार को पैन से जोडऩे की अंतिम तिथि

PAN Aadhaar linking deadline extended to June 30 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सरकार ने आधार को पैन के साथ जोडऩे की अंतिम तिथि मंगलवार को चौथी बार तीन महीनों के लिए 30 जून तक बढ़ा दी। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आधार के साथ विभिन्न सेवाओं को जोडऩे के लिए समय सीमा को तब तक के लिए बढ़ा दिया था, जब तक कि बायोमेट्रिक पहचान योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना दिया जाता। सुनवाई के दौरान, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यदि आवश्यक हो तो वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोडऩे की तारीख को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

यह चौथी बार है कि आधार-स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोडऩे की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने पहली बार एक जुलाई, 2017 को आधार संख्या को जोडऩा अनिवार्य किया था। पहली बार इसे 31 अगस्त, 2017 तक और बाद में 31 दिसंबर, 2017 तक करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बढ़ाया गया था। कई करदाताओं ने 31 दिसंबर तक भी आधार को पैन से जोडऩे का काम पूरा नहीं किया था, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा इस साल 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।

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Web Title-PAN Aadhaar linking deadline extended to June 30
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