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पेड न्यूज मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। पेड न्यूज मामले में 23 जून 2017 को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार (11 अक्टूबर) को होगी। चुनाव आयोग में मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के अधिवक्ता वरुण चोपड़ा ने मंगलवार को बताया कि पेड न्यूज मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की इस चुनाव के पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर चुनाव के नौ साल बाद 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लडने के अयोग्य घोषित किया था। मालूम हो कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा ग्वालियर उच्च न्यायालय गए और एक अन्य याचिका मुख्य पीठ जबलपुर में लगाई गई। इस पर सुनवाई से पहले ही भारती ने इस प्रकरण को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की। भारती की अपील पर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हुआ और एकल पीठ ने आयोग के फैसले को सही पाया। इस फैसले के खिलाफ मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां से दिल्ली उच्च न्यायालय को युगलपीठ के जरिए सुनवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही मिश्रा को अंतरिम राहत मिल गई।

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Web Title-Paid News matter: hearing on October 11 in Delhi High Court
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