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पद्मावती विवाद: दिल्ली HC ने खारिज की विशेषज्ञों से समीक्षा कराने की याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की समीक्षा कराने के लिए इतिहासकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक समिति गठित करने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई थी कि ऐतिहासिक तथ्यों से कोई छेडछाड हुई है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक फिल्म की रिलीज के खिलाफ याचिका निराशाजनक और गलत विचार को दर्शाती है और ऐसी याचिकाएं उन लोगों का उत्साह बढाती हैं, जो इसकी रिलीज के खिलाफ हैं। जनहित याचिका अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से दायर की गई थी, जो एक राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाली समिति में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के एक सदस्य को शामिल करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चित्तौडग़ढ़ की रानी पद्मावती के जीवन पर बनी फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर नहीं पेश किया गया है।

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Web Title-Padmavati Row: Delhi High Court Dismisses Petition Against The Movie, Calls it Hopeless And Misconceived
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