नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मैट्रिक्स सेल्युलर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विसेज को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर वापस लौटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि इस संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है।
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इस पर अब तीन सप्ताह में जवाब पेश करना है। मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि जब कोई कीमत तय नहीं की गई, तो यह कालाबाजारी का मामला कैसे हो सकता है?
उन्होंने कहा कि परि²श्य वकीलों के समान है - यदि कीमतें तय नहीं की जाती हैं, तो वे जो चाहें चार्ज करेंगे।
रोहतगी ने दलील दी कि प्रत्येक वस्तु में जीएसटी शामिल है और इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई मूल्य निर्धारण नहीं है, तो कालाबाजारी और जमाखोरी का कोई मामला नहीं हो सकता है।
उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट ने 3.5 करोड़ रुपये के मैट्रिक्स सेल्युलर के कंस्ट्रेटर को सील कर दिया है और जो अब मामला संपत्ति (केस प्रॉपर्टी) बन गया है।
27 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा उसके कार्यालय से ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर और अन्य कोविड देखभाल उपकरणों की जब्ती को चुनौती देने वाली मैट्रिक्स द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था।
इस दौरान न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा था कि इस तरह का निर्देश तब जारी नहीं किया जा सकता, जब मामले की जांच शुरूआती चरण में हो।
भयानक महामारी के बीच ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की तीव्र कमी की पृष्ठभूमि में, अदालत ने कहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर को जब्त करते समय कोई अवैधता नहीं की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि मरीजों के परिचारक या तीमारदार कंस्ट्रेटर खरीदने के लिए दर-दर भटक रहे थे।
दरअसल खान मार्केट ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर कालाबाजारी मामले में ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर आयात करने वाली कंपनी मैट्रिक्स सेल्युलर ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मैट्रिक्स कंपनी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मैट्रिक्स कंपनी ने अपनी अर्जी में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर को दिल्ली पुलिस ने सीज कर रखा है उसको रिलीज किया जाए। (आईएएनएस)
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