नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) कम करने के प्रयास के तहत चार जून से 22 जुलाई के बीच प्रेशर हॉर्न (Pressure Horns) का उपयोग करने को लेकर 6,315 और मॉडिफाइड साइलेंसर (Modified Silencers) लगाने को लेकर 56 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) बी.के. सिंह ने उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की सदस्यता वाली खंड पीठ में रिपोर्ट दाखिल की। खंड पीठ जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रेशर हॉन्र्स और मॉडिफाइड साइलेंसर्स (विशेष रूप से बुलेट मोटरसाइकिलों पर) बहुत शोर करते हैं और यह समस्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के दौरान अनियंत्रित हो जाती है।
सिंह ने आईएएनएस से फोन पर कहा, ‘‘प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का उपयोग पहले ही एक अपराध है।’’
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने हमसे पूछा कि क्या हम मोटरसाइकिलों से प्रेशर हॉर्न हटा रहे हैं तो हमने इसका जवाब देने के लिए एक हलफनामा दाखिल किया है। हम वाहनों की जांच करते हैं और अगर वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर्स या प्रेशर हॉर्न फिट होते हैं तो हम उन्हें हटा देते हैं और वाहन चालक पर बड़ा चालान काटते हैं।’’
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है।
(आईएएनएस)
बंगाल में कायम रहेगा ममता राज, तमिलनाडु में द्रमुक करेगी वापसी - सर्वे
एनआईए की कार्रवाई पर अमरिंदर ने केंद्र पर साधा निशाना
दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर मांगी केंद्र से आर्थिक सहायता
Daily Horoscope