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केजरी को और झटका,मानहानि मामले में कार्यवाही रोकने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक से इनकार किया हालांकि न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस मामले में निचली अदालत के सामने छह अप्रैल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। अदालत ने कहा, निचली अदालत के सामने कार्यवाही चलेगी।

अदालत ने कहा, मैं राहत दे रहा हूं कि उन्हें (केजरीवाल और सिसोदिया) छह अप्रैल को निचली अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट है। उन्होंने कहा कि दोनों निचली अदालत के सामने अपने वकीलों के जरिये छूट आवेदन पेश करेंगे जिस पर कानून के अनुसार फैसला होगा। अदालत ने ये निर्देश आप नेताओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।

इन नेताओं ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को निरस्त करने की मांग की थी। दोनों ने निचली अदालत के सामने कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया था। इस अदालत को इस मामले में मुद्दे तय करने हैं। नेताओं ने कहा कि उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश में खामी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी शिकायत दायर की गई है।

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Web Title-one more jolt to kejriwal, HC refuses to stay proceedings in yet another defamation case
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