नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में गुजरात की गुलबर्ग सोसायटी पर हुए हमले सहित गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में कथित निष्क्रियता के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेष जांच दल (एसआईटी) को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया एहसान जाफरी की याचिका पर सुनवाई सोमवार को जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मोदी और एसआईटी के अन्य सदस्यों को क्लीन चिट बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने मामले को जनवरी के तीसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया, क्योंकि जाफरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वह कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें समय की जरूरत है।
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