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Nirbhaya Gangrape Case : हाईकोर्ट ने दोषी पवन का नाबालिग होने का दावा किया खारिज, वकील पर जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। पवन के वकील एपी सिंह आज कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। अदालत ने दोषी की उम्र से जुड़ा जाली हलफनामा देने और लुका-छिपा खेलने के मामले में वकील पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने बार काउंसिल को वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। पवन ने याचिका दायर कर खुद को नाबालिग बताया था।

पवन ने कहा कि वर्ष 2012 में वह नाबालिग था और उसके साथ किशोर न्याय कानून के तहत सलूक किया जाए। पवन ने दावा किया था कि ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ गलत तरीके से काम किया और उसके अधिकारों का हनन किया। कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं आज के निर्णय का स्वागत करती हूं। यह ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत जरूरी था।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दी थी, लेकिन निर्भया के वकील की दखल के बाद आज ही सुनवाई करने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए लगाई गई है, ताकि फांसी की सजा को टाला जा सके। पवन ने जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 7 (ए) के तहत आज तक कोई अर्जी नहीं लगाई।

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Web Title-Nirbhaya Gangrape Case : Delhi High Court dismisses convict Pawan Kumar Gupta plea
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