• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
2 of 2

निर्भया गैंगरेप मर्डर के दाेषियों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी,यहां जानें




आपको बताते जाए कि निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनके डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई हुई है। अर्जी में मुकेश ने बताया कि उसकी दया याचिका अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए डेथ वारंट को रद्द कर दिया जाए।सुनवाई के दौरान दिल्ली एएसजी और दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला देने के बाद दोषियों को 14 दिन का वक्त देना होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी। 18 दिसंबर को तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में बताया गया कि आप चाहें 7 दिन के अंदर दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दो दोषियों की ओर से कहा गया कि उनके केस को सही पैरवी नहीं मिली है, इसलिए इस पर भी गौर करना चाहिए।


मुकेश की वकील रेबेका जॉन ने बताया कि 7 जनवरी को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित आदेश अभी तक तामिल नहीं हो सका है। अगर हम 18 दिसंबर के आदेश पर दया याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का नोटिस देते तो 25 दिसंबर को यह समाप्त हो जाता। लेकिन एमिकस को दोषी से मिलने की अनुमति 30 तारीख को दी गई और दोषी ने तुरंत बताया कि वह एक क्यूरेटिव फाइल करने का इरादा रखता है।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से कागजात मिलने के बाद 2 दिन के भीतर क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई। क्यूरेटिव खारिज होने के बाद दया याचिका दायर करने के लिए हमने एक दिन भी इंतजार नहीं किया।

यह भी पढ़े

Web Title-Nirbhaya gang rape murder : Convict Mukesh Kumar approaches Delhi High Court for relief
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: nirbhaya gang rape murder, nirbhaya gang rape convict mukesh kumar, delhi high court, nirbhaya gang rape, निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश कुमार, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi, nirbhaya gang rape murder convict mukesh kumar approaches delhi high court for relief
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved