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Nirbhaya Gangrape Case : मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, फांसी पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर का एक दोषी मुकेश सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। निर्भया मर्डर के दोषी लगातार अपनी फांसी से बचने के लिए नए-नए तरीके सामने लेकर आ रहे हैं। हाईकोर्ट में आज मुकेश ने यह दलील देकर फांसी की सजा को रद्द कराने की मांग की है कि जब यह घटना हुई तक वह दिल्ली में ही नहीं था। यही याचिका उसने पटियाला हाउस कोर्ट में भी डाली थी। इसको अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उसने तिहाड़ जेल प्रशासन पर उसे प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। उसकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुकेश की याचर को खारिज कर दिया था।

यहां देखें पटियाला हाउस कोर्ट में क्या हुआ...

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा के समक्ष यह याचिका दायर की गई है। उसने याचिका में न्यायाधीश से कहा कि पुलिस ने उसे 17 दिसंबर को राजस्थान से गिरफ्तार किया था, जबकि 16 दिसंबर को घटना हुई थी।

याचिका मुकेश सिंह के वकील एमएल शर्मा के माध्यम से दायर की गई है। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि घटना के दिन मुकेश दिल्ली में ही नहीं था तो उसे दी गई फांसी की सजा को रद्द किया जाए।

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Web Title-Nirbhaya gang-rape case: One of the death row convicts, Mukesh moves Delhi High Court
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