नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह के नापाक इरादों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर झटका दे दिया है। 20 मार्च को फांसी रोकने की उसकी एक प्रयास फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में मुकेश ने अपनी पहली वकील के खिलाफ ऐक्शन की मांग की थी। जस्टिस मिश्रा ने याचिका को खारिज कर दिया है। दोषी मुकेश ने आरोप लगाया था कि वृन्दा ग्रोवर ने आपराधिक साजिश रचकर उसे धोखा दिया था। उसने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपको बताते जाए कि कानूनी रुकावट नहीं आती है तो निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है। मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को सुबह 6 बजे करीब फांसी पर लटाकाया जाने का आदेश दिए गए हैं।
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