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निर्भया कांड : दिल्ली की एक अदालत ने की दोषियों के कानूनी उपायों पर रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए आरोपियों द्वारा किए जा रहे कानूनी उपायों पर रिपोर्ट तलब की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने निर्देश जारी करने के बाद अब मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इससे पहले स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (वकील) राजीव मोहन ने अदालत को सूचित किया कि कोई उपचारात्मक याचिका दायर नहीं होने के चलते अभी तक दोषियों को मौत का वारंट जारी नहीं किया गया है। मोहन ने कहा कि अभी तक सीआरपीसी की धारा 413 के तहत प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। निर्भया के माता-पिता ने अदालत में दोषियों को फांसी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई हो रही थी। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश देने के लिए अदालत से संपर्क किया था, ताकि सभी चार दोषियों को फांसी देने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। 31 अक्टूबर को तिहाड़ जेल प्रशासन ने मामले में दोषियों को एक नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अगर वे इसे दया याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं देते हैं, तो उन्हें सात दिनों में मृत्युदंड दिया जाएगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका में एक प्राइवेट बस में अपने एक दोस्त के साथ चढ़ी 23 साल की पैरा मेडिकल छात्रा के साथ एक नाबालिग सहित छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म और लोहे के रॉड से क्रूरतम आघात किया गया था।

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Web Title-Nirbhaya Case : Court seeks report on convicts legal remedies
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