नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित अधिकरण
(एनजीटी) ने ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफल रहने पर तेलंगाना सरकार पर
3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा
हाल ही में पारित आदेश में कहा गया है, "कुल मुआवजा 3825 करोड़ रुपये आता
है, या कहें (कुल मिलाकर) 3,800 करोड़ रुपये, जिसे तेलंगाना राज्य द्वारा
दो महीने के भीतर एक अलग रिंग-फेन्ड खाते में जमा किया जा सकता है, जिसे
प्रमुख के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा।"
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2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हरित न्यायालय ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे से निपट रहा है।
ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना सरकार को एक संचालन तंत्र तैयार करने का भी निर्देश दिया।
राज्य
के बजट के अनुरूप बहाली के लिए लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे और पुष्टि
स्थलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बिना देरी के निष्पादन में कोई
कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
ट्रिब्यूनल ने कहा, "मुख्य सचिव सीवेज और
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतराल को पाटने और जिला स्तर पर स्टॉक लेने की
स्थापना में प्रगति का नियमित रूप से आकलन करने के लिए एसीएस के पद पर एक
वरिष्ठ नोडल अधिकारी को नामित करने पर विचार कर सकते हैं। मौजूदा और आगामी
एसटीपी को उद्योगों के साथ जोड़ने की जरूरत है। उपचारित सीवेज का उपयोग
कृषि/बागवानी में किया जा सकता है। लिगेसी अपशिष्ट स्थलों का उपचार करने और
अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयोग किए जाने वाले
क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की जरूरत है, ताकि कचरे का निपटान
दिन-प्रतिदिन किया जा सके।"
एक बयान में कहा गया है कि ठोस अपशिष्ट
प्रबंधन के संबंध में निष्पादन योजना में आवश्यक अपशिष्ट प्रसंस्करण
संयंत्रों की स्थापना और बचे हुए स्थलों का उपचार शामिल होगा।
जैव-उपचार/जैव-खनन प्रक्रियाओं को सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार
निष्पादित करने की जरूरत है और बायोमाइनिंग के साथ-साथ खाद संयंत्रों से
स्थिर जैविक कचरे को निर्धारित विनिर्देशों का पालन करने की जरूरत है।
इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव को इस मुद्दे की सत्यापन योग्य प्रगति के साथ छह मासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
--आईएएनएस
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